भोपाल. मध्य प्रदेश में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टरों के थोक तबादलों के बाद पुलिस मुख्यालय सतर्क है. वो इन तबादलों के खिलाफ अदालत जा रहे इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर्स से कानूनी रूप से निपटने की तैयारी कर रहा है. पुलिस मुख्यालय जबलपुर हाईकोर्ट सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच में केवियट (caveat) दायर करने वाला है ताकि कोर्ट में शासन का पक्ष भी सुना जाए.
केविएट के लिए प्रभारी नियुक्त:-
मध्य प्रदेश में हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के थोक तबादले किए. उसे लगता है कि तबादलों के खिलाफ ये लोग अदालत ज़रूर जाएंगे. इसी को ध्यान में रखकर पुलिस मुख्यालय केवियट दायर करने वाला है. ताकि उन याचिकाओं पर किसी भी प्रकार के अंतरिम और अंतिम फैसले से पहले शासन का पक्ष रखा जा सके. उच्च न्यायालय जबलपुर में केवियट दायर करने की जिम्मेदारी जबलपुर जिले के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को सौंपी गई है. इसी प्रकार उच्च न्यायालय की इंदौर और ग्वालियर बेंच में केवियट दायर करने के लिए वहां के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है.
2 महीने में थोक में तबादले:-
पुलिस मुख्यालय ने कुछ दिन पहले 171 सब इंस्पेक्टर्स के तबादलों की सूची जारी की थी. यह सूची तबादले की अगली सूची आने तक प्रभावी है. ट्रांसफर सूची के आदेश में लिखा गया है कि निम्नलिखित उप निरीक्षकों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित इकाई में पदस्थ किया जाता है. इसी तरह इंस्पेक्टर के भी 2 महीने के अंदर थोक में ट्रांसफर हुए थे.