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Saturday, January 25, 2020

MP के पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक को चार मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा, कल ही बंगला हुआ था कुर्क

भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री एवं रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक सुरेंद्र पटवा को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने चार मामलों में दोषी मानते हुए उन्हें सुजा सुनाई है। उन पर चेक बाउंस, जानबूछकर लोन की रकम नहीं लौटाने समेत चार मामलों में यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी मामलों में उन्हें 6-6 मामलों में यह सजा सुनाई है। उन पर डेढ़ गुना जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सुरेंद्र पटवा का इंदौर के पॉश इलाके में स्थित बंगला कुर्क कर लिया था।
इंदौर का बंगला कुर्क:-
सुरेंद्र पटवा का इंदौर स्थित बंगला कुर्क किया गया है। कार्रवाई के लिए वित्त एवं राजस्व विभाग के अफसरों की एक टीम गुरुवार को उनके बंगले पर पहुंची और इंदौर के पॉश इलाके गुलमोहर कॉलोनी में स्थित उनका बंगला कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की। बैंग पहले ही नोटिस देने और संपत्ति कुर्क करने का विज्ञापन प्रकाशित करवा चुका है। इस मामले में तीन माह पहले भी पटवा की ओर से राशि जमा करने को लेकर कवायद शुरू की गई थी। इस बीच गुरुवार को बैंक अधिकारियों के साथ ही अफसरों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई कर दी। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोपाल की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में भी पटवा को 6 माह की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके बाद पटवा को जमानत मिल गई थी।
यह है पूरा मामला:-
बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी माह में भी सार्वजनिक तौर पर लोगों को सूचित किया था कि सुरेंद्र पटवा की संपत्ति तब तक नहीं बिक सकती जब तक की बैंक को 34 करोड़ रुपए नहीं चुका दिए जाए। बैंक ने इंदौर और उज्जैन की सपंत्तियों पर प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 9 के अंतर्गत ऋण लेने वालों से सूचना प्राप्त की तारीख से 60 दिन का समय दिया था, जिसमें लोन चुकाना था। लेकिन उन्होंने अब तक नहीं चुकाया है।
बैंक ने सांकेतिक आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित नियम के अनुसार लोगों को सतर्क कर रखा है कि वे सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा, फूलकुंवर बाई पटवा के नाम की संपत्ति बैंक के पास गिरवी है इसे अभी बेचा नहीं जा सकता है। इससे पहले फरवरी 2018 में भी मंत्री सुरेंद्र पटवा पर केस दर्ज हो चुका था। उनके खिलाफ धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। पटवा पर 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था। इंदौर के हरीश ट्रेडर्स ने 2015 में मंत्री सुरेंद्र पटवा को ब्याज पर 10 लाख रुपए दिए थे। चेक बाउंस होने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।