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Friday, April 24, 2020

अब बिना मास्क पहने सामान बेचने वाले दुकानदार और खरीदने वालों पर FIR की तैयारी

भोपाल। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके आवंटित क्षेत्रो में कोई भी दुकानदार/स्टोर संचालक बिना मास्क, ग्लव्स के किराना सामान विक्रय नहीं करेगा, साथ ही ऐसे ग्राहकों को किराना नहीं वितरित करेगा जो बिना मास्क के खरीदने आये है। यदि कोई भी दुकानदार/स्टोर संचालक अथवा उनके डिलीवरी बॉय /स्टॉफ बिना मास्क के खाद्य सामग्री वितरित करते पाए गए तो संबंधित पर और उनके संचालक पर धारा 188 अंतर्गत FIR की कार्यवाही की जाएगी।
कार्रवाई के निर्देश दिए:- 
गौरतलब है कि भोपाल में 3 मई तक लॉक डाउन है और भोपाल जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हैं कलेक्टर तरुण पिथोड़े बिना मास्क के कोई भी सामान बेचने वाले और बिना मास्क के कोई भी सामान खरीदने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नियमों को भी दरकिनार नहीं करना:-
जिलेभर में लॉकडाउन घोषित किया गया है लेकिन आम लोग खाने पीने की वस्तुएं आसानी से खरीद सकें और आवश्यक वस्तुओं के कारण लोग प्रभावित न हो इसके लिए लिए प्रशासन ने नागरिक को छूट दे रखी है कि वे जरूरी सामान ले सकते है, लेकिन जरूरी सामान के लिए दुकानदारों को भी और ग्राहकों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ ही लॉकडाउन के नियमों को भी दरकिनार नहीं करना है। सामान खरीदते समय दुकानदार को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है साथ ही ग्राहक को भी इस बात का ध्यान रखना हैं।