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Saturday, September 8, 2018

नए नोट कट-फट जाने पर बदलने में नहीं होगी दिक्कत, RBI ने बदले नोट एक्सचेंज करने के नियम, तत्काल प्रभाव से लागू किया

भोपाल दो हजार और पांच सौ रुपये के कटे-फटे नोट बदलने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे व्यक्तियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000, 500 और 200 रुपये के नोटों के अलावा नोटबंदी के बाद जारी सभी नए नोटों के कटे-फटे होने पर उन्हें बदलने के लिए नियम बदले हैं। नोट वापसी अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। शुक्रवार को जारी नोटीफिकेशन के अनुसार ये नियम सभी बैंक शाखाओं में लागू होंगे। बता दें, की दैनिक जागरण समाचार पत्र नए नोटों की वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाता रहा है। इसी समस्या पर दैनिक जागरण ने 29 जुलाई को सेना में सूबेदार अर्जुन सिंह की समस्या प्रकाशित की थी। वह छुट्टी लेकर 40 हजार रुपये के नोट बदलने आए थे लेकिन बदले नहीं जा रहे थे। आरबीआई ने इसका संज्ञान लेकर मुख्यालय को अवगत कराया था। बता दें, आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी हुए 2000, 500, 200 और अन्य नए नोटों के कट-फट जाने पर बदलने का कोई आदेश नहीं था। ऐसे में इन नोटों में जरा भी खामी होने पर यह नोट लोगों के पास अटके रह जाते थे। बैंकों के साथ आरबीआई ने भी बिना नियम इन नोटों को बदलने से हाथ खड़े कर दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक जोस जे कट्टू ने बताया कि सभी बैंक शाखाओं को नए जारी नोटों को तत्काल प्रभाव से बदलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।