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Thursday, January 24, 2019

1 अप्रैल से पहले अपनी गाड़ी में करवा लें ये काम, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस कर देगी सीज, ​पढ़िए रिपोर्ट…

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक आदेश जारी किया है. सरकार के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) में सुरक्षा के मद्देनजर पैनिक बटन होना जरूरी है. सभी वाहनों में 1 अप्रैल 2019 तक पैनिक बटन जरूर लग जाने चाहिए. ऐसा नहीं होने पर किसी भी वाहन को फिटनेस पेपर नहीं जारी किया जाएगा. सरकारी आदेश के मुताबिक नए वाहनों के लिए यह नियम 1 जनवरी 2019 और पुराने वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा. इसलिए पुराने वाहन मालिकों के पास इस काम को करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक है. दिल्ली में वर्तमान में करीब 1 लाख 10 हजार पब्लिक ट्रांसपोर्ट है. इनमें बस, टैक्सी, स्कूल बस, ग्रामीण सेवा समेत कई अन्य गाड़ियां हैं. नियम के मुताबिक अगर किसी वाहन के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे सीज भी किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने यह आदेश पिछले साल ही दिया था. लेकिन, व्यवस्थाओं की कमी के चलते उसे तब टाल दिया गया था. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने इसे दोबारा लागू करने का आदेश जारी किया. पैनिक बटन के संचालन की जिम्मेदारी DIMTS को सौंपी गई है. DIMTS की तरफ से वाहनों में पैनिक बटन लगाने के लिए 3 कंपनियां तय की गई हैं. वहीं, परिवहन विभाग की तरफ से 6 अन्य कंपनियों को भी यह काम करने को कहा गया है.