मुंबई। मोबाइल फोन खोने की शिकायतें आम हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मोबाइल यूजर्स को फोन दोबारा ना मिल पाने से निराशा ही हाथ लगती है। इसे देखते हुए सरकार ने एक वेबपोर्टल लांच किया है जहां मोबाइल यूजर्स अपना फोन खोने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिसे शिकायत के आधार पर ट्रेस किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DoT) ने मोबाइल यूजर्स को इस परेशानी से निकालने के लिए यह कवायद शुरू की है।
बीते शुक्रवार को सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस वेब पोर्टल का मुंबई में शुभारंभ किया। यह पोर्टल मोबाइल यूजर्स के खोए या चोरी हुए फोन को ट्रेस करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) को DoT ने अंडरटेक किया है।
इस पोर्टल पर मोबाइल के खोने या चोरी होने की शिकायत दर्ज करने के बाद सभी मोबाइल नेटवर्क्स पर मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मकसद चोरी को कम करना भी है।
विभाग के मुताबिक सभी फोन में एक यूनिक इंटरनेशनल मोबाइल इक्वीपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर होता है जिससे उस मोबाइल की पहचान होती है। चूकिं IMEI प्रोग्रामेबल होता है इसलिए कुछ असामाजिक तत्व इसे रिप्रोग्राम कर देते हैं, इससे IMEI नंबर की क्लोनिंग हो जाती है। इससे अलग अलग कई मोबाइल फोन चल सकते हैं। अब तक फोन क्लोनिंग के सैंकड़ों मामले सामने आ चुके हैं।
अगर क्लोन किए हुए IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वास्तविक कस्टमर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक इसीलिए CEIR प्रोजेक्ट को लाया गया है।
ऐसे दर्ज करें अपनी शिकायत:-
आपका मोबाइल नंबर अगर चोरी हो गया है या खो गया है तो सबसे पहले इसकी FIR लिखाएं इसके बाद DoT को इसकी सूचना दें। इसके लिए DoT के हेल्पलाइन नंबर 14422 पर कॉल करें। वैरिफिकेशन के बाद DoT फोन को ब्लैकलिस्ट में डाल देगा। जिससे उसका अन्य जगह उपयोग ना हो सके।
इसके साथ ही अगर कोई इस डिवाइस में दूसरी मोबाइल सिम लगाता है तो सर्विस प्रोवाइडर नए यूजर की पहचान कर लेंगे और इसकी सूचना पुलिस को दे देंगे। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह सेवा महाराष्ट्र में शुरुआती में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है।