गुना (मध्यप्रदेश)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सों जिला गुना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18/02/2020 को आरोपी विशाल बाल्मीक उर्फ डॉन पुत्र दीपक बाल्मीक निवासी सकतपुर रोड़ बूढ़े बालाजी गुना को किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य करने के आरोप में विभिन्न धाराओ में कुल 22 वर्ष की सजा सुनाई गयीं उपरोक्त सजायें एक साथ भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया।
आर.के. दुबे विशेष लोक अभियोजक गुना ने जानकारी देते हुए बताया कि किशोर अपने दोस्तों के साथ घर के सामने अंटी खेल रहा था उसी समय आरोपी विशाल बाल्मीक उर्फ डॉन आया और उससे बोला कि उसके साथ चलो अभी वापस आते हैं। वह अपने घर के कमरे में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन कृत्य किया। कोतवाली गुना में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
पैरवीकर्ता आर.के. दुबे विशेष लोक अभियोजक जिला गुना द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला गुना ने किशोर को 18 वर्ष से कम उम्र का होना पाया। किशोर के साथ जबरदस्ती किये गये अप्राकृतिक यौन कृत्य को न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर सही मानकर आरोपी विशाल बाल्मीाक उर्फ डॉन को धारा 342 भादवि में 1 वर्ष, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 367 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 377 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय ने आरोपी विशाल बाल्मी्क के विरूद्ध धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 377 भादवि में दोषसिद्ध पाया एवं धारा 377 भादवि में आरोपी विशाल बाल्मीक उर्फ डॉन को दण्डित किया गया।