भोपाल मध्यप्रदेश में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों, श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिये सत्र 2018-19 से “मुख्यमंत्री जन-कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना” लागू की गई है। विद्यार्थी के माता-पिता का श्रम विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है। विद्यार्थी को राज्य शासन के छात्रवृत्ति पोर्टल scholarshipportal.mp.nic.in में पंजीयन करवाना होगा। इसके बाद यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड से पोर्टल पर ही आवेदन-पत्र सबमिट करना होगा। भरे हुए आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करना होगा। ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता का असंगठित कर्मकार मण्डल का पंजीयन नम्बर एवं समग्र आई.डी., दसवीं की अंक-सूची, अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिये अर्हकारी परीक्षा की अंक-सूची तथा आधार नम्बर होना आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) का विवरण होना चाहिए तथा आधार लिंक बैंक खाता (निजी/अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश लेने पर) भी होना चाहिए।
योजना में लाभ लेने वाले शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में दी जायेगी। निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क उनके आधार लिंक बैंक खाते में दी जायेगी। योजना में ऐसे पात्र विद्यार्थी, जो पहले से अध्ययनरत हैं, उन्हें वर्ष 2018-19 से नवीन प्रवेशित पात्र विद्यार्थियों के अनुसार शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति/छूट की पात्रता होगी। इस योजना के पोर्टल पर तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा को लॉग-इन करने की सुविधा दी जा रही है, जिससे तीनों विभाग उनसे संबंधित संस्थाओं के छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही सुगमता से कर सकेंगे।
