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Sunday, September 9, 2018

गौमांस की तस्करी करने वाले पांच आरोपिओ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कारवाही, पांचो को जेल भेजने के आदेश

भोपाल जिला दण्डाधिकारी भोपाल डॉ. सुदाम खाडे द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) सहपठित उपधारा (3)के अंतर्गत (पांच अपराधियों) रईस खां पुत्र नबी खां,  जमील खां पुत्र रूस्तम खां, फिरोज पुत्र फकरूद्धीन खां कसाई, इरशाद खां पुत्र नसीम खां और जब्बार खां पुत्र मुख्तयार खां सभी निवासी नीलबड़ थाना परवलिया को निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भोपाल में रखे जाने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि निरूद्ध किए गए सभी व्यक्ति दिनांक 01 सितम्बर 2018 को टवेरा वाहन क्रमांक 09 बीए 8696 में करीब 2 क्विंटल गौमांस एवं गौवंश के अवशेष पूंछ, सींग, चमड़ी आदि लेकर भौरी क्षेत्र में जा रहे थे कि वाहन पलटने से क्षतिग्रस्त हुआ एवं यह सभी वहां से फरार हो गये। तत्संबंध में थाना खजूरी के अपराध क्रमांक 328/18 धारा 5 गोवंश प्रतिशेध अधिनियम 429 भादवि में इनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होना पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन एवं थाना परवलिया के कथन में पाये गये। उक्त घटना की सूचना ग्रामीणों को मिलने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यह बात फैल गई थी। और आक्रोशित ग्रामीण भी मोके पर इकठ्ठा हो गए थे।