कोलारस। कोलारस के जेएमएफसी न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित कल्ला लोधी व रामपाल गुर्जर निवासी काजीखेड़ी को एक साल के कारावास और 700-700 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 6 अक्टूबर 2017 को आरोपित रामपाल व कल्ला लोधी ने दीपू सरदार के साथ मिलकर फरियादिया के साथ उस समय छेड़छाड़ कर दी थी। जब वह रास्ते में पैदल जा रही थी। इस मामले में न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ सुनील त्रिपाठी ने की।