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Tuesday, October 29, 2019

थानेदार को 4 लाख की रिश्वत मांगने के लिए कोर्ट ने सुनाई चार साल की कैद की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस के अधिकारी को एक व्यक्ति को आपराधिक मामले से बचाने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत मांगने का दोषी पाया और उसे चार साल कैद की सजा सुनाई। स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने सब इंस्पेक्टर(एसआई) दया राम को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों में दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, चाणक्यपुरी में एसआई दया राम मामले में शिकायकर्ता हरबंस सिंह के खिलाफ जाली दस्तावेज तैयार करने और उनके इस्तेमाल से जुड़े एक केस की जांच कर रहा था। सिंह के खिलाफ यह केस अमेरिकन एंबेसी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
एसआई ने इस केस से सिंह को बचाने के लिए उनसे 4 लाख रुपये की मांग की, जिसकी एक किश्त लेते हुए वह रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई ने साल 2014 में उसके खिलाफ यह केस दर्ज किया था। एसआई ने आरोपों को गलत ठहराया और अदालत में मुकदमा चलाने के लिए दावा पेश किया था।