नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में बड़ा फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस में बदलाव को मंजूरी मिल गई है. मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग के नियम आसान कर दिए है. ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने का मौका है. अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानें पेट्रोल पंप खोलने के नियमों के बारे में..
मोदी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियम किए आसान- बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. नए फैसले के तहत अन्य कंपनियां भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए डीलरशिप दे पाएंगी.
मतलब साफ है कि मौजूदा समय में सरकारी कंपनी IOC, BPCL, HPCL समेत कुल 7 कंपनियां पेट्रोल की रिटेलिंग करती हैं. लेकिन नए फैसले के तहत कुल 250 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी.
साथ ही, ये कंपनियां अब हवाई ईंधन ATF भी बेच पाएंगी. आपको बता दें कि देशभर में कुल 64,624 पेट्रोल पंप हैं. इनमें से 57,944 सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हैं. इसको लेकर सरकार ने 2018 में एक कमेटी बनाई थी.