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Thursday, November 14, 2019

जानिए सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी पर क्या आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को कई अहम फैसलों पर सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने जहां सबरीमाला (Sabarimala) और राफेल सौदे (Rafale Deal) पर दाखिल रिव्यू पिटीशन पर फैसला सुनाया. वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर भी सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर पर बड़ा फैसला सुनाते हुए महिलाओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच में रेफर कर दिया है. अब सात जजों की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. दो जजों की असहमति के बाद यह केस बड़ी बेंच को सौंपा गया है. सबरीमाला केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस का असर सिर्फ इस मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, अग्यारी में पारसी महिलाओं के प्रवेश पर भी पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परंपराएं धर्म के सर्वोच्च सर्वमान्य नियमों के मुताबिक होनी चाहिए.
संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में शीर्ष अदालत के 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की और न ही पहले के फैसले पर रोक लगाई है. इसी निर्णय में कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी. इस मामले में जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस धनन्जय वाई चंद्रचूड़ ने अल्पमत का फैसला सुनाते हुए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही उन्होंने 28 सितंबर, 2018 के निर्णय पर अमल का निर्देश दिया.
राफेल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत, सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज:-
सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने राफेल मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को वैध मानते हुए 14 दिसंबर, 2018 के अपने फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं की सौदे की प्रक्रिया में गड़बड़ी की दलीलों को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह की कोई जांच होनी चाहिए. बेंच ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में हुई भूल को भी स्वीकार किया है.
आपराधिक अवमानना मामले में राहुल गांधी को राहत:-
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना के मामले में राहत दे दी है. इसी के साथ कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार कर ली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए. राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़-मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है. नई दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस याचिका में राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल डील मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की.