नई दिल्ली. अगर आप भी मोदी सरकार की योजना का लाभ लेकर खुद का घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर मौका है. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan mantri Aawas Yojna) स्कीम के तहत आप सब्सिडी पर होम लोन (Home Loan) ले सकते हैं. यह योजना शहरी क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है. इस योजना के तहत मिलने वाले होम लोन पर ब्याज क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSs) के तहत मिलता है. इसपर आप 2.67 लाख रुपये का लाभ ले सकते हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं...
क्या है योग्यता:-
सरकार के CLSS सुविधा का लाभ पति या पत्नी और नाबालिग बच्चे उठा सकते हैं. इस सुविधा का लाभ लेने वालों के नाम पर या उनके घर के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इस योजना की गाइडलाइन्स के मुताबिक, बनाए जाने वाला घर महिला मुखिया के नाम ही होना चाहिए. इसमें पति और पत्नी दोनों के नाम पर ज्वाइंट रूप में भी हो सकता है. सब्सिडी वाले लोन के लिए सालाना कमाई को भी ध्यान में रखा जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सालाना 3 लाख रुपये से कम कमाई करने वाले होते हैं. वहीं, न्यूनतम इनकम ग्रुप (LIG) तब माना जाता है, जब सालाना कमाई 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये के बीच में होती है.
दोनो ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए अधिकतम 20 साल के लिए ब्याज सब्सिडी 6.5 फीसदी होगी. साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की सुविधा 6 लाख रुपये तक के लोन पर ही मिलेगा. इसके आलावा किसी अन्य लोन पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
कैसे कैलेकुलेट होगी सब्सिडी:-
बैंक द्वारा उधारकर्ता के प्रिंसिपल लोन रकम में से कटौती करके उधारकर्ता के खाते में सब्सिडी जमा की जाएगी. उधारकर्ता प्रिंसिपल लोन रकम के बाकी हिस्से पर उधार दरों के अनुसार ईएमआई का भुगतान करना होगा. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 6 लाख रुपये का लोन दिया गया है. इसपर सब्सिडी 2.67 लाख रुपये बनती है. 2.67 लाख रुपये की यह रकम लोन की रकम से घटा ली जाएगी. बाकी के बचे 3.33 लाख रुपये पर ही उधारकर्ता को ईएमआई जमा करना होगा.
क्या है कार्पेट एरिया का नियम:-
इस योजना के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए बनने वाले घर का कार्पेट एरिया 30 स्क्वैयर मीटर होना चाहिए. वहीं, न्यूनतम इनकम ग्रुप के लिए यह 60 स्क्वैयर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, अगर आप चाहें तो इससे बड़ा घर भी बना सकते हैं लेकिन, लोन पर सब्सिडी की रकम 6 लाख रुपये ही होगी.
कैसे कर सकते हैं आवेदन:-
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने के लिए आप कॉमर्शियल बैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक में आवेदन कर सकते हैं. बेहतर यह होगा कि आप इसे अपने उस नजदीकी बैंक से लें जहां पर आपका सेविंग्स अकाउंट है. इसके लिए जिसके नाम पर लोन लिया जाता है, उसका आधार कार्ड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन के तौर पर लिंक किया जाता है. इसमें वोटर आईडी व अन्य पहचान पत्र की भी जरूरत होती है. सालाना कमाई की लिए आवेदनकर्ता को सेल्फ सर्टिफिकेट, एफिडेविट या इनकम का प्रुफ देना अनिवार्य होगा. नियमों के मुताबिक, बैंक 6 लाख रुपये तक के लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेंगे. हालांकि, 6 लाख रुपये से अधिक के लोन पर बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा.