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Tuesday, November 5, 2019

SBI खाताधारकों के लिए अलर्ट! 30 नवंबर तक नहीं जमा किया ये फॉर्म, तो अटक जाएगा पैसा

नई दिल्ली. अगर आप रिटायर हो चुके है और आपकी पेंशन एसबीआई (State Bank of India) के खाते में आती है तो आपके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बेहद जरूरी है. बैंक की ओर से जारी के बयान के मुताबिक पेंशनधारकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2019 तक जमा करना होगा. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है. आपको बता दें कि देशभर में सबसे ज्यादा पेंशन खाते SBI के पास हैं. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास करीब 36 लाख पेंशन खाते थे और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल हैं.
ऐसे ऑनलाइन जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट:-
SBI ने इन सर्टिफिकेट को जमा करने के लिए खास सुविधाओं का ऐलान किया है. बैंक की ओर से ट्वीट कर दी जानकारी के मुताबिक, अब बैंक की किसी भी ब्रांच में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है. साथ ही, सरकारी एप उमंग के जरिए बी सर्टिफिकेट घर बैठे इसे जमा कर सकते है. इसके अलावा आधार सेंटर और CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर ये जमा होते है. आपको बता दें कि हर साल नवंबर महीने में पेंशनर बैंक जाकर वहां रजिस्‍टर में साइन कर अपने जीवित होने का प्रमाण देते थे, लेकिन यह सभी के लिए आसान नहीं है. कई बुजुर्ग व बीमार पेंशनरों को इसमें काफी दिक्‍कत आती है. इसीलिए SBI ने ये सर्विस शुरू की है.
सर्टिफिकेट अपडेट कराने का मैनुअल तरीका:-
>> स्‍टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पेंशन किसी भी शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
>> इसके लिए अगर वे खुद नहीं आ सकते तो किसी अधिकृत व्‍यक्ति को बैंक भेज सकते हैं. बैंक का अधिकारी लाइफ सर्टिफिकेट की रसीद को स्‍वीकार करेगा.
>> सेंट्रल पेंशन एकाउंटिंग आफिस के मेमोरेंड के अनुसार जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्‍ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. अगर बैंक में पेंशन आ रही है तो बैंक मैनेजर भी उसे सर्टिफाई कर सकता है.
जमा नहीं हुआ लाइफ सर्टिफिकेट तो होगा ये:- 
बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न कराने की स्थिति में ट्रेजरी आपकी पेंशन रिलीज नहीं करेगा. इसीलिए सारे बैंक अपने सभी पेंशन खाताधारकों को नवंबर अंत तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहते हैं. अगर सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तो पेंशनर्स अपनी पेंशन अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे.