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Sunday, December 1, 2019

15 सौ रुपये की रिश्वत लेने वाले बाबू को 5 साल की सजा व 2 हजार का जुर्माना

धार। विशेष न्यायाधीश डॉ. शुभ्रासिंह ने रिश्वतखोरी के मामले में शनिवार को निर्णय पारित करते हुए बालक हायर सेकंडरी स्कूल धरमपुरी के बाबू को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दोषी को जेल भेजा गया है। दंड की राशि अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। सहायक मीडिया प्रभारी ललिता ब्राम्हणे ने बताया कि 24 नवंबर 2016 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में पुलिस अधीक्षक को आवेदक नयनसिंह पिता बलवंतसिंह ठाकुर सहायक शिक्षक ग्राम पगारा ने शिकायत की थी कि तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 यानी बालक हायर सेकंडरी स्कूल धरमपुरी के बाबू नरेंद्र गुप्ता द्वारा समयमान वेतनमान का एरियर 32 हजार 27 रुपए निकालने के लिए लेखा शाखा के प्रभारी होने के नाते राशि मांगी जा रही है।
गुप्ता से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे कामों के लिए ट्रेजरी में भी पैसे देने पड़ते हैं, और 1500 रुपए मांगे। नयनसिंह द्वारा की गई शिकायत की पुष्टि होने पर निरीक्षक राजकुमार सराफ ने ट्रेप दल धरमपुरी के लिए रवाना किया। नयनसिंह ने गुप्ता को 1500 रुपए रिश्वत राशि देने के लिए फोन लगाया, तो गुप्ता ने उसे गायत्री शक्तिपीठ के परिसर में बुलाया।
जैसे ही नयनसिंह द्वारा दिए गए 1500 रुपए गुप्ता ने अपनी जेब में रखे, वैसे ही उसे पकड़ लिया गया। लोकायुक्त निरीक्षक एसपी राघव द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर विशेष न्यायालय धार के समक्ष चालान प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को न्यायालय ने विश्वास कर अपराध को प्रमाणित माना और गुप्ता उक्त सजा सुनाई। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी त्रिलोकचंद्र बिल्लौरे उप संचालक (अभियोजन) जिला धार द्वारा की गई।