गुना, (मध्यप्रदेश)। सांसद केपी यादव और उनके पुत्र सार्थक यादव का क्रीमीलेयर जाति प्रमाण-पत्र मुंगावली एसडीएम बीबी श्रीवास्तव ने बीते शुक्रवार को निरस्त कर दिया। एसडीएम ने बताया कि दोनों का प्रमाण-पत्र निरस्त कर प्रतिवेदन अशोक नगर एडीएम अनुज रोहतगी को भेजा गया है।
इस मामले एसडीएम मुंगावली के मुताबिक भाजपा सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 2014 में यादव द्वारा अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय क्रीमी लेयर आठ लाख रुपए से कम बताई गई थी, जो गलत है।
जांच में पाया गया कि यादव की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस आधार पर सार्थक यादव व उनके पिता केपी सिंह यादव दोनों का क्रीमीलेयर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिले।
एसडीएम बीबी श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण का लाभ क्रीमीलेयर जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलता है। आठ लाख रुपए से आय कम होने पर क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र मिलता है।
दर्ज हो सकता है मामला:-
एडीएम की जांच में यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो सांसद व उनके पुत्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 466 (दस्तावेज की कूट रचना) एवं 181 (शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि पर झूठा बयान) के तहत मामला दर्ज हो सकता है।