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Tuesday, December 17, 2019

बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में 400 पेज का चालान कोर्ट में किया पेश, दो आरोपी अब भी फरार

इंदौर. प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में अदालत ने सोमवार को चालान पेश किया है। कोर्ट रूम नंबर-13 में अमित कुमार गुप्ता की कोर्ट में चालान पेश किया गया। टीआई शशीकांत चौरसिया के मुताबिक 400 पेज का चालान पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक हनीट्रैप मामले में फिलहाल 6 आरोपी को पकड़ लिया गया है लेकिन दो आरोपी रुपा और अभिषेक अब भी फरार है जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। आरोप पत्र भारतीय दंड विधान की धारा 370 (मानव तस्करी), 384,385, 389, 467 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ई और 67-ए के तहत बनाया गया है।
रविवार को जब पुलिस अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार भरावी की अदालत में चालान पेश करने पहुंची थी तब जज ने यह कहते हुए चालान लौटा दिया था कि अभी तीन दिन शेष हैं। अवकाश के दिन जरूरी मामलों में सुनवाई होती है। चालान पेश करेंगे तो वैधता पर सवाल उठेगा। इससे पहले पुलिस की जांच अधिकारी शशि चौरसिया और क्राइम ब्रांच टीम चालान पेश करने अदालत में पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि हनीट्रैप का केस नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर को पलासिया थाने में दर्ज कराया था। इसमें आरती दयाल और मोनिका पर अश्लील वीडियो बनाकर तीन करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। बाद में भोपाल से तीन अन्य श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल और बरखा सोनी को गिरफ्तार किया गया। ये महिला आरोपी और उनका ड्राइवर जेल में है। जब्त किए गए उपकरणों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पुलिस को अभी नहीं मिली है।
चालान के साथ हैं ये सुबूत:-
जब्त मोबाइल फोन, नकदी, मोबाइल के स्क्रीन शॉट, निजी डायरियां, एग्रीमेंट, वॉइस रिकॉर्डिग, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में मौजूद ऑडियो-वीडियो आदि।
सीएफएसएल हैदराबाद की रिपोर्ट का इंतजार:-
एसआइटी ने सोमवार को चालान तो पेश कर दिया, लेकिन हैदराबाद स्थित सीएफएसएल की फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही जांच आगे बढ़ेगी। फोरेंसिक जांच के लिए एक हार्ड डिस्क, पांच मोबाइल फोन और कुछ पेन ड्राइव भेजे गए हैं। एसआइटी के प्रमुख विशेष पुलिस महानिदेशक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जो आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी को 90 दिन पूरे होने वाले थे और उन्हें आरोप तय होने में देरी का लाभ नहीं मिले, इसलिए चालान पेश कर दिया गया।
इनके खिलाफ पेश किया चालान:-
1.आरती दयाल उर्फ आरती अहिरवाल पत्नी पंकज दयाल (29), निवासी भोपाल
2. मोनिका यादव उर्फ सीमा यादव पुत्री हीरालाल यादव (19), निवासी नरसिंहगढ़
3. श्वेता उर्फ रानू पत्नी विजय जैन(35), निवासी भोपाल
4. श्वेता पत्नी स्वप्निल जैन(35), निवासी भोपाल
5. बरखा पत्नी अमित सोनी (35), निवासी भोपाल
6.ओमप्रकाश पुत्र रामहर्ष कोरी (45), निवासी भोपाल
ये आरोपित हैं फरार:-
1. अभिषेक पुत्र अमरसिंह ठाकुर (31), निवासी बायपास भोपाल
2. रूपा पुत्री वीर अहिरवाल (30), निवासी छतरपुर