भिंड। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कृत्य करने के दोषी को 10 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला जेल भिजवाया गया है। वारदात अक्टूबर 2018 की है। एडीपीओ इंद्रेश प्रधान ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 को रात में 12 बजे बरोही थाना क्षेत्र में लालपरी ढाबे पर आरोपित प्रदीप संखवार 29 पुत्र रामजीत संखवार निवासी संतोष नगर बीटीआई भिंड 12 वर्षीय नाबालिग को काम करने के बहाने से लेकर आया था। आरोपित ने दिनभर नाबालिग से ढाबे पर काम कराया। रात में उसके साथ दुष्कृत्य किया। वारदात के बाद सुबह नाबालिग किसी तरह से घर आया। उसने परिवार को वारदात के बारे में बताया। परिजन ने बरोही थाने पहुंचकर आरोपित प्रदीप संखवार के खिलाफ नाबालिग से दुष्कृत्य करने का केस दर्ज किया। इसके बाद मेडिकल कराया गया और पीड़ित के बयान लिए गए, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने दोष साबित होने पर आरोपित को धारा 377 में 10 वर्ष कारावास और 5 हजार जुर्माना, बालकों के सरंक्षण अधिनियम की धारा 5, सहपठित धारा 6 में 10 वर्ष कारावास और 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय में पीड़ित बालक को प्रतिकर स्कीम के तहत 4 लाख रुपए प्रतिकर राशि भुगतान करने के लिए अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकरण भिण्ड को पत्र जारी करने का उल्लेख अपने निर्णय में किया है।
