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Saturday, January 12, 2019

हाईकोर्ट के आदेश पर गुना का मेडिकल कॉलेज सील।जांच की जद में।

गुना। (मध्यप्रदेश) साक्षी मेडिकल कॉलेज और उसमें पढ़ने वाले छात्रों के बीच चल रही अदालती जंग में गुरुवार को नाटकीय मोड़ आ गया। मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर हाईकोर्ट ने कॉलेज को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। न्यायधीश ने सरकारी वकील से कहा कि वह गुना एसपी को फोन पर निर्देश दें कि वह फैसले की कॉपी का इंतजार किए बिना 12.30 बजे तक आदेश पर अमल करें। इसके बाद म्याना स्थित कॉलेज, अस्पताल और हॉस्टल पर ताला लगा दिया गया। विद्यार्थियों ने जो याचिका दाखिल की थी, उसमें कहा गया था कि कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। न ही इससे जुड़े अस्पताल में कभी कोई मरीज आते हैं। कॉलेज की मान्यता खत्म की जा चुकी है। इसमें 2016 के बाद से कोई भी नया बैच भी नहीं आया। लैब आदि की सुविधाएं भी नहीं हैं। जबकि कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि उनके यहां 35 फैकल्टी मौजूद हैं। 
6 सदस्यीय टीम कॉलेज का निरीक्षण- 
जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने कॉलेज की जांच के लिए जो टीम बनाई है, उसमें कलेक्टर, एसपी, जिला न्यायाधीश (या उनके द्वारा नामांकित न्यायिक अधिकारी), गजराराजा मेडिकल कॉलेज के डीन, मेडिकल एजुकेशन विभाग के संचालक (या नामांकित अधिकारी) और मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के एक विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। टीम शुक्रवार को निरीक्षण करेगी। 
अदालत के आदेश पर कार्रवाई-
अदालत से आदेश मिलते थे, इसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। कॉलेज भवन व उससे जुड़े सभी प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। जब तक निरीक्षण नहीं हो जाता तक कॉलेज पर पुलिस की निगरानी रहेगी।