नई दिल्ली. यदी आप अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली ब्याज दरें (मुनाफा) बढ़ाकर 8.4 फीसदी कर दी है. इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको सिर्फ 250 रुपये जमा कराने होते हैं, जो पहले 1000 रुपये थे. अगर आप भी बेटी के पिता हैं तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके काफी काम की है. आगे जानिए कैसे खुलवा सकते हैं ये खाता...
इस योजना का उद्देश्यः-
यह योजना बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है. यह योजना घटते लिंगानुपात के बीच कन्या जन्म दर को प्रोत्साहन देने में मदद करेगी. मां-पिता की बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर करने में मदद करेगी.
कहां खुलेगा खाता: सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं. आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वे सुकन्या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं.
सालाना जमा राशि की सीमा भी घटी:-
सरकार की तरफ से आम लोगों को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना आधार पर न्यूनतम राशि रखने की सीमा में भी बदलाव किया गया है. पहले सालाना 1000 रुपये न्यूनतम जमा होना अनिवार्य बनाया गया था. लेकिन, अब इसे भी घटाकर महज 250 रुपये कर दिया गया है. नए नियम 6 जुलाई 2018 से प्रभाव में हैं. आइए आपको बताते हैं की कैसे आप ये अकाउंट खोल सकते हैं..
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत:-
सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म. बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र. जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि. जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि.पैसे जमा करने के लिए आप नेट-बैंकिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. खाता खुलने पर जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है.
कौन खुलवा सकता है अकाउंट:-
आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं. कुल मिलाकर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं.
होंगे ये फायदें:-
जब से सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की घोषणा की है तब से इस पर पीएफ से अधिक ब्याज मिल रहा है. इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मिलता है. न केवल इस पर मिलने वाले ब्याज बल्कि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है.
कब निकाल सकते हैं पैसे:-
बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्योर हो जाता है. बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. दुर्भाग्य से अगर बच्ची की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा. ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है.