इंदौर/(एमपी):- सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सवितासिंह द्वारा थाना द्वारकापुरी के अपराध क्रमांक 539/18 मे निर्णय पारित कर दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी हनी उर्फ कक्कू अटवाल पिता राजेश अटवाल उम्र 22 साल निवासी हरिजन बस्ती मल्हारगढ जिला मंदसौर को धारा 363, भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड, धारा 366 भादवि मे 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रूपये के अर्थदंड से ,धारा 376 क ख भादवि मे आजीवन कारावास व 4000रूपये के अर्थदंड, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 4000 के अर्थदंड धारा 201 भादवि मे 3 वर्ष के कारावास व 2000 के अर्थदंड , धारा 376 क, भादवि मे मृत्युदंड व 5000/-रूपये के अर्थदंड एवं धारा 5 (एन)/6 पाक्सो एक्ट मे आजीवन कारावास व 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रभारी उप संचालक/ जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख द्वारा बताया गया कि आरोपी हनी अटवाल उर्फ कक्कू अपने समाज के परिचित दम्पत्ति के यहां पर घटना के 4-5 माह पूर्व से निवास कर रहा था। घटना दिनांक 25/10/18 को हनी अॅटवाल उक्त दम्पत्ति के यहां पर शराब पीकर आया जिसकी नजरें भी दम्पत्ति को ठीक नही लग रही थी इसलिये दम्पत्ति ने उसे अपने घर से जाने के लिये कहा। उक्त दम्पत्ति की साढे चार वर्षीय पुत्री जो की कक्षा केजी-1 में पढती थी वह सुदामा नगर मे टियूशन पढने गयी थी जिसे उसके पिता दिनांक 25/10/18 को टियूशन पर छोडकर आये थे, आरोपी हनी अटवाल शाम को टयूटर के यहां सुदामा नगर पहुंचा और वहां से उक्त दम्पति की साढे 4 वर्षीय पुत्री को लेकर चला गया जब उसके पिता टियूशन स्थल सुदामा नगर पर पहुंचे तो टयूटर ने बताया की उसकी पुत्री को हनी अटवाल लेकर चला गया है जिसकी तलाश करने पर वह नही मिली तो उनके द्वारा थाना द्धारकापुरी पर अपनी पुत्री के अपहरण का अपराध पंजीबद्ध करवाया गया ।
दिनांक 27/10/18 को प्रातः थाना एम.जी.रोड के सामने शिवाजी मार्केट खान नदी के किनारे एक साढे 4 वर्षीय बालिका का शव प्राप्त हुआ जिस पर से थाना एम.जी.रोड पर मर्ग पंजीबद्ध कर शव बरामद किया गया। जहां मृत बालिका के पिता ने उक्त शव अपनी पुत्री का होना बताया। उक्त प्रकरण के अनुसंधान में यह पाया गया की आरोनी हनी अटवाल के द्वारा बालिका को टियूशन से दिनांक 25/10/18 को ही रात्रि मे बालिका को लेकर शिवाजी मार्केट के पीछे नाले किनारे बने बोगदे में गया जहां बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर वही बोगदे मे उसकी लाश को छुपा दिया।
प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगणा द्वारा SIT का गठन किया गया। SIT प्रमुख थाना प्रभारी राजेन्द्र नगर सुनिल शर्मा द्वारा प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर धारा 363, 366,376-क, 376-क,ख, 376(3) ,302 201 भादवि एवं पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र दिनांक 19/11/18 को विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सविता सिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन पक्ष की और से पैरवी किये जाने हेतु मो.अकरम शेख प्रभारी उप संचालक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रकरण के संचालन मे श्री संजय मीणा अति. डीपीओ द्वारा सहयोग किया गया ।
उक्त प्रकरण मे पुलिस की ओर से 207 पेजों की चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी की साक्ष्य को आरोपी से मृतिका के कपडे आदि की जप्ती को एवं डीएनए रिपोर्ट को विश्वसनीय पाते हुऐ आरोपी को दंडित किया गया।
आरोपी हनी अटवाल द्वारा वर्ष 2013 मे भी एक मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। उस समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी इसलिये उसे 3 वर्ष बाल संप्रेषण गृह में सुधार हेतु रखा गया था।