झाबुआ/(मध्यप्रदेश)। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने झाबुआ के पूर्व भाजपा विधायक शांतिलाल बिलवाल पर सोमवार को धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। महिला ने बिलवाल पर शादी का झांसा देकर 2004 में उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बिलवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि महिला के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से शादी की थी। उसके पिता को वधू मूल्य भी चुकाया था। प्रकरण दर्ज होने पर पुलिस पूर्व विधायक के घर पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले।
एएसपी विजय डावर ने बताया कि महिला ने पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ पिछले दिनों शिकायती आवेदन दिया था। जांच में पता चला कि महिला और बिलवाल के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हुआ। शिकायतकर्ता महिला कार्रवाई चाहती थी, इसलिए सोमवार को शांतिलाल बिलवाल के खिलाफ धारा 376 के तहत कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कि या गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद बिलवाल के घर पुलिस की टीम गई थी लेकि न वे नहीं मिले।
रीति रिवाज से शादी:-
महिला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूर्व विधायक बिलवाल ने कहा कि महिला के साथ पूर्व में रीति रिवाज से शादी हुई थी। उसके पिता को समाज के रीति रिवाज के अनुसार वधू मूल्य भी दिया गया। पिछले महीने ही उन्होंने महिला के साथ कोर्ट मैरिज के तहत स्टाम्प पर लिखा-पढ़ी भी करवाई है। नियमानुसार छह माह के भीतर शादी को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है।
परिवार परामर्श केंद्र भेजा था मामला:-
बिलवाल ने कहा कि पूर्व में भी उक्त महिला पुलिस को शिकायत कर चुकी है, शिकायती आवेदनों में उसने खुद समझौता होने और रीति रिवाज अनुसार 2.25 लाख रुपए पिता को दिए जाने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने समझाइश के लिए मामला परिवार परामर्श कें द्र भी भेजा था, यदि शादी नहीं होती तो मामला वहां क्यों भेजा जाता।