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Monday, December 9, 2019

31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड!

नई दिल्ली. इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया है. इनकम टैक्स विभाग के इस आदेश के बाद सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गया है वो अपने पैन और आधार को समय रहते लिंक कर लें. इसे ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से लिंक किया जा सकता है. यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है.
अवैध हो सकता है PAN:-
संभव है कि पैन को आधार से लिंक न करने की सूरत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसके इस्तेमाल को अवैध घोषित कर दे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, 'अगर कोई आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उनके पैन को अवैध करार दिया जा सकता है. इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा. इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है.
फाइनेंस बिल में क्या जानकारी दी गई है:-
फाइनेंस बिल के मुताबिक, डेडलाइन खत्म होने के बाद बिना लिंक किए गए पैन को इनऑपरेटिव माना जाएगा. हालांकि, इस बात की संभावना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन पैन कार्ड्स को लिंक करने के बाद वैध घोषित कर दे. ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि इस तरह के जोखिम से बचने के​ लिए आप पहले ही अपने पैन को आधार ​से लिंक करा लें.
मौजूदा नियमों के मुताबिक, आप पैन की जगह आधार नंबर भी दे सकते हैं. लेकिन, इसके बाद टैक्स विभाग यह मान लेगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और इस आधार पर आपके लिए नया पैन कार्ड जारी किया जा सकता है. यह तभी होगा जब आपका पैन और आधार लिंक नहीं किया गया हो.
कैसे लिंक करें आधार और पैन:-
>> आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल (E-filing Portal) पर लिंक आधार का एक सेक्शन है. आपको यहां अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा. इसके बाद एक OTP के माध्यम से इसे लिंक किया जा सकता है.
>> दूसरे विकल्प में आपको 567678 या 56161 पर SMS भेज सकते हैं. इसके लिए आपको UIDPAN<SPACE><12 डिजिट आधार नंबर><Space>< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर दिए गए नंबर पर भेजना होगा.
लिंक करते समय इन बातों का रखें ख्याल:-
>> पैन और आधार को लिंक करते समय आपको इस बात ध्यान रखना होगा कि दोनो डॉक्युमेंट्स पर आपका नाम, जेंडर, जन्मतिथि एक ही होना चाहिए.
>> अगर इनमें डॉक्युमेंट्स में कोई छोटा अंतर भी होता है तो आधार ​रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
>> कुछ मामलों में जहां पैन और आधार पर नाम बिल्कुल अलग है, पैन और आधार की लिंकिंग प्रक्रिया फेल हो जाएगी. आपको दोनों में से किसी एक डॉक्युमेंट की डिटेल्स बदलने की जरूरत होगी.