नई दिल्ली. पटियाला हाउस कोर्ट (Patial House Court) ने निर्भया गैंगरेप (Nirbhaya Gangrape) और हत्या मामले (Murder) के दोषी अक्षय (Akshay) की याचिका खारिज कर दी है. अक्षय ने फांसी की तारीख टालने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है. बता दें कि कोर्ट ने निर्भया मामले के सभी चारों दोषियों के लिए 3 मार्च को डेथ वारंट जारी किया है.
बता दें कि दोषी अक्षय के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल पर 3 मार्च को होने वाली फांसी रुकवाने की मांग की थी. अक्षय के वकील की ओर से यह दलील दी गई थी कि उसकी ओर से राष्ट्रपति के समक्ष दाखिल दया याचिका में पूरे दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण उसकी अर्जी खारिज हो गई थी. ऐसे में उसे दोबारा से दया याचिका दाखिल करने की अनुमति दी जाए और फांसी के अलम पर रोक लगाई जाए.
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के सभी दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. ऐसे में कानूनी तौर पर सभी दोषियों को 3 मार्च को फांसी देने का साफ हो चुका है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने चारों दोषियों के खिलाफ तीन मार्च के लिये डेथ वारंट जारी किया है.
दरअसल, दोषी पवन की याचिका की सुनवाई सोमवार को पांच जचों की पीठ ने की, जिसमें जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे.