मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने शासन को प्रदेशभर में चेक पोस्ट बनाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अवैध उत्खनन के वाहनों की मॉनिटरिंग के साथ मैनुअल की जगह, इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाने और रेत की खदान पर वैध पनडुब्बी, हिटैची मशीन का रजिस्ट्रेशन करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी वाहनों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ जाएं और किस नदी से रेत निकाली गई ये वैध लाइसेंस धारक को बताई जाए। वही अवैध खनन को रोकने के लिए गांव में सेल्फ ग्रुप बनाने के भी आदेश दिए गए हैं।
दरअसल उमेश कुमार बोहरे ने हाईकोर्ट में अवैध खनन के खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई थी। जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के नदियों से भारी मात्रा में अवैध रेत खनन हो रहा है। पुलिस और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया नदियों को छलनी करने का काम कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। और 18 नम्बर को इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने शासन को पेश करनी होगी।