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Thursday, November 7, 2019

किसान की हत्या करने पर महिला समेत चार को आजीवन कारावास, यह था मामला

भिंड/(मध्यप्रदेश)। जिला कोर्ट के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुन्नालाल राठौर ने हत्या के मामले में रामशरण पुत्र गिरदावल सिंह, छोटे सिंह पुत्र गिरदावल सिंह, रवि सिंह पुत्र गिरदावल सिंह और करई देवी पत्नी गिरदावल सिंह निवासीगण नेतराम सिंह का पुरा थाना ऊमरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि पवन कुमार शर्मा की जमीन गांव के गिरदावल सिंह यादव की जमीन से लगी हुई है। गिरदावल व उसके लड़के आए दिन अपनी मवेशियों को खेतों मे चरने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे पिता विश्वेशवर दयाल ने 10 जनवरी 2017 की शाम को आरोपी के घर जाकर मवेशी चराने की शिकायत की तो गिरदावल बोला तू अपनी जमीन छोड़कर गांव से भाग जा नहीं, तो मैं तेरा मर्डर करा दूंगा। इसके बाद विश्वेश्वर दयाल ने घर आकर यह बात अन्य सदस्यों को बताई। 
अगले दिन 12 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वे बहन वर्षा की शादी का सामान लेने के लिये टेंट वाले के यहां जा रहे थे। जैसे ही वे सड़क से लगे हुए खेत के पास पहुंचे तो आरोपीगण गिरदावल, रवि, छोटे, रामशरण, करई देवी लाठी कुल्हाड़ी लेकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से उनके ऊपर हमला बोल दिया। विश्वेश्वर के चीखने की आवाजें सुनकर उनका लड़का पवन तथा बाबा नेतराम और चाचा प्रहलाद बचाने पहुंचे तो आरोपीगण गाली-गलौज कर भाग गए। वहीं विश्वेश्वर की मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने पवन की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही प्रकरण न्यायालय को भेजा। न्यायालय ने इस मामले में रामशरण पुत्र गिरदावल सिंह, छोटे सिंह पुत्र गिरदावल सिंह, रवि सिंह पुत्र गिरदावल सिंह और करई देवी पत्नी गिरदावल सिंह निवासीगण नेतराम सिंह का पुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एक आरोपी अभी भी फरार:-
इस सनसनीखेज मामले में एक आरोपी गिरदावल सिंह शुरू से ही फरार चल रहा है। ऊमरी पुलिस ने उसकी फरारी के दौरान ही चालान न्यायालय में भेज दिया था। वहीं न्यायालय ने भी उपस्थित तीन पुरुष और एक महिला आरोपी पर दोष सिद्ध होने सजा सुनाई है।