गुना/कुंभराज/(मध्यप्रदेश)। जिले के कुंभराज तहसील में पदस्थ पटवारी को एसडीएम चाचौड़ा राजीव समाधिया ने कलेक्टर के आदेश की अव्हेलना पर निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि अयोध्या श्री राम मंदिर पर कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिये जाने से उत्पन्न होने वाली कानून व्यवस्था में सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर गुना द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रतिक्रिया पर रोक लगाते हुए जिले में धारा 144 लागू किये जाने के आदेश 7 नबंवर 2019 को प्रसारित किये थे। एसडीएम चाचौड़ा ने अपने आदेश मे कहा कि तहसील कुंभराज में पदस्थ पटवारी प्रेमसिंह मीना ने कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक /एस.डब्ल्यू./कानून व्यवस्था/2019/457/गुना, दिनांक 7 नबंवर 2019 के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष को उत्पन्न करने वाली पोस्ट पर प्रतिबंध लगाते हुए जिले मे धारा 144 लागू की गई थी। पटवारी प्रेमसिंह मीना द्वारा अपने सोशल मीडिया फेसबुक आई.डी. पर दिनांक 9 नबंवर 2019 को प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज किये जाने का कृत्य स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य विमुख आचरण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना की श्रेणी में आता हैं।
अतः पटवारी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबित किया जाता हैं। उक्त संबंध में पटवारी प्रेमसिंह मीना का खुद के बचाव में कहना है कि वो अपने कर्तव्य पालन (डयूटी) में गया हुआ था, उसका मोबाइल चार्जिंग पर घर में लगा था, उसके बच्चे ने मोबाइल खेलते हुए त्रुटिवश कुछ पोस्ट कर दिया होगा जो कि उसकी जानकारी में नहीं है।