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Friday, January 17, 2020

Debit, Credit Cards से भुगतान करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें, RBI ने बदल दिए हैं नियम

नई दिल्ली। अगर आप Debit Cards और Credit Cards से पेमेंट करते हैं तो इसे खबर को ध्‍यान से पढ़ें। RBI ( Reserve Bank of India) ने आज इनके लिए नए नियम पेश किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने पहले Online Transactions नहीं किए हैं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड Disabled कर दिए जाएंगे। यानी अब आप केवल कार्ड से उन्‍हीं सुविधाओं का उपयोग कर पाएंगे जो आपकी जरूरत में शामिल है। ये नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड और उन कार्डों पर लागू नहीं होंगे, जिनका इस्तेमाल मास ट्रांजिट सिस्टम में किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए यह नया नियम 16 मार्च से लागू होगा।
इसमें यह भी व्‍यवस्‍था दी है कि अब बैंकों को नए कार्ड इश्‍यू करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि सारे कार्ड्स डोमेस्टिक ट्रांजेक्‍शन के लिए इनेबल हों। यानी वे कार्ड जिनका आप ATM और POS Terminals पर उपयोग करते हैं, वे भारत में ही इनेबल होंगे। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस नए नियम की जानकारी दी है।
आरबीआई ने यह भी कहा है कि इश्‍यू या री-इश्‍यू किए जाने के समय ही सभी कार्ड्स (फिजिकल और वर्चुअल) के भारत की सीमा के अंदर इस्‍तेमाल को केवल कांटेक्‍ट बेस पर इनेबल किया जाएगा। यह उन कार्ड के इस्‍तेमाल के आधार पर तय किया जाएगा। RBI ने कहा है कि वे वर्तमान कार्ड जिनका पहले कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन के लिए इस्‍तेमाल नहीं किया गया, वे अनिवार्य रूप से इस सुविधा के लिए डिसेबल कर दिए जाएंगे।
इस स्थिति में कार्ड हो जाएंगे Disbale:-
RBI ने स्‍पष्‍ट किया है कि यदि ग्राहक अपने कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्‍शन या कांट्रेक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शन करना चाहता है तो उन्‍हें इस सर्विस के लिए अलग से एप्‍लाय करना होगा। लेकिन यदि किसी कार्डधारक ने उसके कार्ड को पहले कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्‍शन या कांट्रेक्‍टलेस ट्रांजेक्‍शन के लिए इस्‍तेमाल नहीं किया है तो इन सुविधाओं के लिए उनके कार्ड डिसेबल कर दिए जाएंगे।
बैंक में करना होगा एप्‍लाय:-
इन सुविधाओं के लिए इच्‍छुक ग्राहकों को बैंक में एप्‍लाय करना होगा। जिनके कार्ड अभी चलन में हैं, उनके लिए बैंक यह निर्णय लेंगे कि उनके कार्ड्स को देश के भीतर और इंटरनेशनल, ऑनलाइन और कांट्रेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन के लिए डिसेबल कैसे और कब करना है।
RBI के नए नियम में यह भी:-
- बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्डधारक ऑनलाइन लेनदेन, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और एटीएम और PoS टर्मिनलों पर कांटेक्‍टलैस ट्रांजेक्‍शन को 'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' कर सकते हैं।
- एटीएम में सभी तरह के ट्रांजेक्‍शन के लिए व्यक्ति अपनी सीमा भी तय कर सकता है।
- ग्राहकों के पास 24X7 मोबाइल एप्लिकेशन, नेट बैंकिंग के माध्यम से इन सेवाओं में चयन का विकल्प भी होना चाहिए।
- बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल अलर्ट के माध्यम से कार्ड की स्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करना होगा।