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Tuesday, February 25, 2020

4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में आदतन अपराधी को फांसी की सजा जाने क्या थी घटना

इंदौर. महू में 4 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पुलिस ने आरोपी को दोपहर में कोर्ट में पेश किया, जहां उसे दो धाराओं में फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य धारा में आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। 1 दिसंबर 2019 को महू में चक्कीवाले महादेव मंदिर के बाहर सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो रही बच्ची को आरोपी उठाकर ले गया था। दूसरे दिन उसका शव 200 मीटर दूर शराब गोदाम के पास बंगला नंबर-122 के खंडरनुमा कमरे में मिला था। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। मौत के बाद वह शव को वहीं छोड़कर घर भाग गया था।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था। जिसके बाद केस को महू से इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया था। मामले में कोर्ट ने सोमवार को आरोपी अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय निवासी प्रशांति हॉस्पिटल के सामने महू को 363में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 क में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना, धारा 201 में पांच साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 376 एबी और आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड,पास्को एक्ट में आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड के साथ ही 376 ए में मृत्यदंड और धारा 302 में मृत्युदंड के साथ एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शेख के अनुसार करीब ढाई महीने में मामले में फैसला आया है।
आरोपी की जुबानी उस रात की कहानी:-
मैं घर से निकला व सिमरोल आरओबी के नीचे गुमटी पर सिगरेट लेने पहुंचा। गुमटी बंद थी तो मैं फिर रेलवे स्टेशन मार्ग पर पहुंचा। यहां पर भी दुकान बंद थी। इसके बाद मैं थाना के सामने से होता हुआ चक्कीवाले महादेव मंदिर मार्ग पहुंचा। यहां रास्ते में मुझे एक पहचान वाला मिला। उसके साथ बाइक पर बैठकर सिमरोल रोड आरओबी के नीचे से कोदरिया जाने वाले मार्ग के किनारे उतर गया। यहां से बाइक वाला साथी कोदरिया चला गया। उसके बाद मैंने वहीं खड़े होकर सिगरेट पी। इसके बाद आरओबी के बोगदे में से मैं चक्कीवाले महादेव मंदिर पहुंचा। यहां कुत्ते मेरे पीछे लगे तो उन्हें पत्थर मारकर भगाया। इसके बाद बच्ची लेटी हुई दिखी तो मैंने उसे दोनों हाथों से उठाया व लेकर भागते हुए 200 मीटर दूर खंडहर पहुंचा। यहां पर बच्ची से दुष्कर्म कर मारने के बाद मैंने झाड़ियों के पीछे उसके कुछ कपड़े फेंके। उसके बाद मैं सीधे प्रशांति अस्पताल वाले मार्ग पर आया व वहां से अपने घर जाकर सो गया।
ऐसे हुआ खुलासा:-
जांच टीम को मामले में चक्कीवाले महादेव व पुलिस स्टेशन रोड पर दो जगह संदिग्ध के सीसीटीवी फुटेज मिले। फुटेज को आसपास के एरिया में रहने वाले 50 से ज्यादा लोगों को दिखाया। ऑटो रिक्शा चालक गजनी नामक युवक ने फुटेज से आरोपी की पहचान की व बताया यह अंकित विजयवर्गीय है। आरोपी की पहचान होते ही पुलिसकर्मी विजय यादव अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय (28) को पकड़ने उसके घर गया। इस दौरान वह घर पर सो रहा था। इसके बाद जब उसे बुलाकर पूछताछ की, तो पहले तो उसने गफलत में डालने की कोशिश की। इस दौरान उसकी मां ने भी यह कहा कि वह तो रात को घर जल्दी आ गया था। इसके बाद उसके सफेद जूते दिखने पर उसे थाने लेकर पहुंचे। यहां थाने में उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने वारदात कबूली। इसके बाद जब जैकेट जब्त करने की बारी आई, तो पुलिस दोबारा घर पहुंची, इस पर जैकेट को लेकर परिजनों ने विरोध जताया। जब उसके घर में रखी अलमारी की सर्चिंग की, तो वारदात के दौरान उसके द्वारा पहना काला जैकेट भी बरामद हुआ।
बच्ची शोर मचाने लगी तो उसका मुंह दबाया:-
आरोपी ने बताया था कि मैंने चक्कीवाले महादेव मंदिर के पास से बच्ची को उठाया व सीधे खंडहर भवन के कमरे में जो ठीया था, वहां लेकर गया। इस दौरान बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की, तो वह जाग गई व शोर मचाने लगी। मैंने उसका मुंह दबाया। उसकी सांसें रुकने लगी, तो लगा मर गई। इसके बाद जब उसकी छाती देखी तो सांसें चल रही थीं। इस पर मैंने दोबारा दुष्कर्म की कोशिश की। इस दौरान बच्ची की सांसें रुक गईं। वह मर गई तो मैं उसे वहीं छाेड़कर अपने घर चला गया।
दो साल पहले वृद्धा को भी उठाया था:-
आरोपी अंकित आदतन अपराधी है। दो साल पहले भी स्टेशन के पास उसने नशे की हालात में एक बुजुर्ग महिला को दुष्कर्म की नीयत से उठाया था। जैसे ही वह उसे सूनसान जगह ले जा रहा था, तो लोगों ने उसे देख लिया था। उस वक्त उसकी जमकर पिटाई की थी। इस मामले में कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ था। वहीं आरोपी ने जिस खंडहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वहां वह पहले भी वैश्यावृत्ति जैसी हरकतें कर चुका है।
चाट का ठेला भी लगाया, डीजे ऑपरेटिंग का काम भी करता था:-
आरोपी अंकित ने घटना के कुछ समय पहले ही कोदरिया की एक लड़की से लव मैरिज की थी। इसे उसके परिजनों ने अरेंज में तब्दील कर उसकी शादी कराई थी। उस वक्त उसकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती थी। आरोपी ने चाट का ठेला लगाने के साथ ही डीजे साउंड ऑपरेटिंग का काम भी किया है। आरोपी नशे व शारीरिक संबंध बनाने का आदी था, इसके चलते वारदात के कुछ दिन पहले भी उसका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था। उसकी आदत है नशे के बाद किसी को बीड़ी पीता देख, उसे चाचा कहकर बीड़ी व सिगरेट मांगकर पीता था।
कब क्या हुआ:-
-1 दिसंबर 2019 को महू में चक्कीवाले महादेव मंदिर के बाहर सड़क किनारे माता-पिता के साथ सो रही बच्ची को आरोपी उठाकर ले गया।
-2 दिसंबर की सुबह परिजनों ने बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट महू थाने में दर्ज करवाई।
-2 दिसंबर को ही बच्ची का शव सोने वाले स्थान से 200 मीटर दूर शराब गोदाम के पास बंगला नंबर-122 के खंडरनुमा कमरे में मिला।
-3 दिसंबर को पश्चिम एसपी अवधेश गोस्वामी, पश्चिम एसपी धर्मराज मीणा व एसडीओपी विनोद शर्मा के नेतृत्व में तीन टीमों का गठन किया गया।
-4 दिसंबर को ऑटो रिक्शा चालक ने पहचाना, तो पुलिस ने आरोपी को घर से उठाया, फुटेज में दिखा काला जैकेट व सफेद जूते भी उसके पास से ही मिले, तब पुष्टि हुई।
-5 दिसंबर को कोतवाली पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे तीन दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा।
-6 दिसंबर को एसआईटी का गठन भी किया गया। साथ ही डीएनए रिपोर्ट के लिए महत्वापूर्ण साक्ष्यों की सैंपलिंग कर सैंपलों को एफएसएल की लैब भी भेजा गया।
-7 दिसंबर को रिमांड खत्म होने के बाद अारोपी को जेल भेजा गया, कोर्ट में गुस्साए वकीलों ने आरोपी को पीटने की कोशिश भी की।
-24 दिसंबर को काेर्ट में चार घंटे में चार गवाहों के बयान हुए। इसमें मुख्य रूप से घटना वाले दिन घटनास्थल पर आराेपी के चार जगहों पर सीसीटीवी में कैद हुए फुटेज भी काेर्ट रूम में प्ले हुए। इस दाैरान आराेपी वीडियाे कान्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालयीन प्रक्रिया में माैजूद रहा।
-12 जनवरी को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। 43 दिन में आया फैसला
-मामले में कोर्ट में 29 लोगों ने गवाही दी और पुलिस ने 93 दस्तावेज प्रस्तुत किए।
-सजा का एक आधार एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज और डीएनए रिपोर्ट बनी।