शुजालपुर, (मप्र)। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर की अदालत ने अपने एक फैसले में कर्ज उतारने के लिए अपनी पत्नी की अस्मत लुटवाने वाले पति और बलात्कार करने वाले आरोपी को 20-20 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
एजीपी शुजालपुर हिम्मतसिंह परमार ने बताया कि कालापीपल थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़ी निवासी तोसिफ खां पिता मुश्ताक खां ने गांव के ही हकीम खां पिता जमील खां से रुपए का लेनदेन कर रखा था। कर्ज नहीं चुका पाने पर हकीम खां ने तोसिफ खां से उसकी पत्नी का बलात्कार करवाने पर कर्ज माफ करने की बात कही थी। इसके चलते 20 सितंबर 2015 की रात 8 बजे जब तोसिफ अपनी पत्नी के साथ घर पर अकेला था तभी उसने हकीम खां को घर पर बुलवाकर अपनी पत्नी की अस्मत लुटवाई थी।
हकीम खां के जाने के बाद तोसिफ ने अपनी पत्नी को इस बारें में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धौंस दी थी। करीब 15 दिन बाद जब पीडि़ता रायसेन जिले के ग्राम में अपने मायके पहुंची तो उसने उक्त घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। इसके बाद पीडि़ता ने अपने माता-पिता के साथ कालापीपल थाने पर आकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसारकालापीपल पुलिस ने इस मामले में पीडि़ता के पति तोसिफ खां और आरोपी हकीम खां के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचन के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने पीडि़ता के पति तोसिफ खां और आरोपी हकीम खां दोनों को धारा 376(डी) में 20-20 वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 506 में तोसिफ खां को एक वर्ष के कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि जब इस मामले की शिकायत पीडि़ता ने स्वयं कालापीपल पुलिस की थी तो पुलिस भी सकते में आ गई थी। ऐसे में पुलिस ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले पति और बलात्कारी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।