बड़वानी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्री उत्तमकुमार डार्वी द्वारा द्वारा अपने फैसले में अवैध रेत का परिवहन करने के आरोप मे आरोपी सुमेरसिंह पिता धुमसिंह निवासी सजवानी को धारा 379 भादवि में 06 माह सश्रम का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना एवं नियम 53 गौण खनिज अधिनियम में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 16 दिसम्बर 2017 को प्र.आ. अशोक नैयर कस्बा भ्रमण हेतु रवाना हुए। जहाॅ मुखबीर से सूचना मिली की एक ट्रेक्टर ट्राली नर्मदा नदी की बालू रेत अवैध रूप से उत्खनन कर बेचने के लिए भरकर कुन्दन नगर तरफ जा रहा है। सूचना पर विश्वास कर मुखबीर के बताये स्थान कुन्दन नगर पहुचे जहाॅ देखा कि नीले रंग का सोनालिका कम्पनी का ट्रेक्टर मय ट्राली के जाते दिखा। जिसे हमराह व पंचान की मदद से रोका व चैक किया तो उसमें नर्मदा नदी की बालू रेत भरी हुई पाई तथा ट्रेक्टर चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुमेरसिंह पिता धुमसिंह बताया मौके पर आरोपी को गिरफतार कर व ट्रेक्टर मय ट्राली को जप्त किया गया। तथा जिस पर से थाना बडवानी पर अपराध क्रमांक 768/17 धारा 379 भादवि तथा अनुसंधान उपरांन्त नियम 53 गौण खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।