भोपाल. राजधानी के ऐशबाग इलाके में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने तीन बार तालाक कहकर उसे घर से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं महिला के निकाई पिता ने हलाला करने के नाम पर उसके साथ ज्यादती भी की। महिला ने जब यह बात अपने पति को बताई तो उसने चुप रहने की हिदायत दे डाली। पुलिस ने इस मामले में पति और तांत्रिक बाबा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, दुष्कर्म और मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत के दर्ज किया है। भोपाल में तीन तलाक और हलाला का ये पहला मामला है।
सीएसपी जहांगीराबाद अलीम खान के मुताबिक, 22 वर्षीय महिला बिस्मिल्ला कॉलोनी में रहती है। महिला की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शादी के बाद महिला का पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा। 23 नवंबर को महिला के पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर कर दिया था। महिला पक्ष के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन समझौता नहीं हो सका। इसके बाद महिला अपने निकाई पिता अनवर बाबा के पास गई।
पुलिस के मुताबिक,अशोका गार्डन निवासी 22 वर्षीय महिला गृहणी है। उसका निकाह 29 अप्रैल 2019 को हुआ था। उसकी ससुराल में बिस्मिल्लाह कॉलोनी ऐशबाग में रहने वाले तांत्रिक निकाई अब्बा उर्फ अनवर खान (51) का आना जाना था। पीड़िता पर तांत्रिक बुरी नजर रखता था। वह पीड़िता के पति और ससुराल वालों की गैर मौजूदगी में उसके घर पहुंच जाता था। इस दौरान महिला के साथ अश्लील हरकत करता था। महिला ने आरोपित की हरकतों के बारे में पति को बताया लेकिन वह यकीन नहीं करते थे।पति और निकाई पिता की ज्यादतीसे परेशान महिला मंगलवार को देर रात थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया।
तलाक के बाद हलाला के नाम पर महिला से दुष्कर्म किया:-
महिला ने पुलिस को बताया कि निकाह के एक माह बाद वह पति को लेकर अलग जगह रहने लगी। वहां भी आरोपित तांत्रिक आने लगा। इस बात को लेकर महिला का अपने पति से झगड़ा होता था। बीते 23 नवबंर को भी महिला का पति से विवाद हुआ। पति के जोर देने पर महिला ने तांत्रिक को फोन कर घर बुलाया। घर पहुंचने के बाद तांत्रिक ने पीड़िता से कहा कि पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है। अब हलाला करने के लिए तुम्हें मुझसे संबंध बनाना पड़ेगा। महिला ने पति ने पूछा तो उसने कहा कि शरियत के हिसाब से तीन बार तलाक बोलकर तलाक दिया है। जैसा तांत्रिक निकाई अब्बा कहते हैं, वैसा ही करो।
कौन होता है निकाई अब्बा:-
जिस समय वर और वधू का निकाह होता है, उस समय वधू पक्ष की ओर से निकाई अब्बा बनता है। निकाई अब्बा यानि पिता के हस्ताक्षर के बाद ही दोनों का निकाह होता है। निकाई पिता गवाह के रूप में होता है। साथ ही अगर पति-पत्नी के बीच कोई विवाद होता है, तो समझौता कराने के लिए भी बुलाया जाता है।