Breaking

Sunday, March 3, 2019

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

गुना। विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) शशिकांता वैश्य की अदालत ने वर्ष 2016 के नाबालिग किशोरी के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने के अपराध 45 वर्ष के अधेड़ आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास व पांच हज़ार रुपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया।
     अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि दिनांक 02/10/2016 को समय करीब 9:30 बजे किशोरी उम्र करीब 10-11 साल अपने घर के पास अकेली नल पर नहा रही थी, तभी आरोपी सिरदार अपने घर तरफ से हाथ मे सफेद रंग की थैली लेकर आया और बोला कि तू अभी एक-दो बजे मेरे घर आ जाना मैं तुझे सौ रुपए दूँगा और बुरी नियत से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला कि किसी से कहना मत, अपन तो धीरे-धीरे करेंगे, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, लौट कर आता हूँ। किशोरी डर कर अपने घर आ गयी, शाम को जब उसके मम्मी-पापा घर आये तो उसने घटना के बारे में बताया। आरोपी सिरदार ने पहले भी बोला था कि तुझे पचास रुपए दूँगा किसी को बोलना मत, अपन धीरे-धीरे करेंगे। दिनांक 03/10/2016 को किशोरी द्वारा अपने पिता के साथ थाना जामनेर में रिपोर्ट करने पर पुलिस ने अपराध क्र. 309/16 पंजीबद्ध कर विवेचना के पश्चात अभियोग पत्र विशेष न्यायालय गुना में पेश किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी रविकांत दुबे ने पैरवी कर किशोरी के स्कूल के अभिलेख से उसकी आयु को साबित किया, फरियादिया तथा उसके माता पिता की गवाही से घटना को व विवेचक एएसआई अशोक दुबे की गवाही से विवेचना के दस्तावेजों को साबित कर आरोपी के अपराध को प्रमाणित किया जिसके आधार पर विशेष न्यायालय (पॉस्को) ने आरोपी सिरदार पुत्र गोकलिया आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम बाँसखेड़ी थाना जामनेर को पपॉस्को अधिनियम में तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हज़ार रुपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने जुर्माने की राशि मे से पीड़िता को दो हज़ार रुपए प्रतिकार के रूप में दिए जाने का भी आदेश किया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री रविकांत दुबे द्वारा की गई है।